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सुप्रीम कोर्ट ने मोहम्मद जुबैर को दी अंतरिम जमानत, सीतापुर न्यायिक क्षेत्र छोड़कर न जाने ओर ट्वीट न करने की रक्खी शर्त

नुपुर शर्मा मामले से चर्चा में आए ओरफैक्ट चेकिंग वेबसाइट ऑल्ट न्यूज के को-फाउंडर मोहम्मद जुबैर को हिंदू संतों को ‘हेट मोंगर्स यानी नफरत फैलाने वाले’ कहने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी है। जुबैर संभवत: जेल से छूट नहीं पाएंगे, क्योंकि वह दिल्ली पुलिस के एक अन्य केस में न्यायिक हिरासत में है। 

जस्टिस इंदिरा बनर्जी और जस्टिस जेके माहेश्वरी की बेंच ने 5 दिन की यह राहत इस शर्त पर दी है कि वह सीतापुर न्यायिक क्षेत्र  छोड़कर बाहर नहीं जाएंगे और आगे कोई ट्वीट नहीं करेंगे। जुबैर की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने यूपी पुलिस को नोटिस भी जारी किया है। जुबैर ने अपनी जान को खतरा बताते हुए इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की थी। याचिका में जुबैर ने धार्मिक भावनाओं को आहत करने के मामले में उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उनके खिलाफ दर्ज केस को रद्द करने की भी मांग की गई है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 13 जून को जुबैर की याचिका खारिज कर दी थी।

एन सी आर खबर ब्यूरो

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