वाहनों से होने वाले प्रदूषण पर नियंत्रण के लिए दिल्ली सरकार ने एक अक्टूबर से 28 फरवरी तक मध्यम और भारी मालवाहक वाहनों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। ये आदेश सिर्फ वाणिज्यक वाहनों पर लागू होगा। कच्ची सब्जियां, फल, अनाज, दूध और ऐसी जरूरी वस्तुओं को ले जाने वाले वाहनों को प्रवेश की अनुमति दी जाएगी।
एक अधिकारी के मुताबिक, इस साल एक अक्टूबर से 28 फरवरी तक वाहनों के प्रवेश पर रोक रहेगी. उन्होंने कहा कि सर्दियों के महीनों में वाहनों के प्रदूषण से वायु की गुणवत्ता में गिरावट आती है. वहीं, सीएनजी और इलेक्ट्रिक ट्रकों के अलावा जरूरी सामान ले जा रहे डीजल से चलने वाले ट्रकों की एंट्री पर कोई रोक नहीं रहेगी. निजी वाहनों पर भी कोई रोक नहीं होगी