नोएडा में शिक्षा विभाग ने बिना मान्यता चल रहेखेतन स्कूल को नोटिस दिया और और सोमवार तक मान्यता के अभिलेख प्रस्तुत करने को कहा है । बेसिक शिक्षा अधिकारी धर्मेंद्र के अनुसार सहायक शिक्षा निदेशक मेरठ मंडल की ओर से सूचना दी गई थी की खेतान स्कूल ने मान्यता प्राप्त नहीं की है
आपको बता दें शिक्षा का अधिकार नियम 2009 के अनुसार मान्यता प्रमाण पत्र के बिना किसी भी स्कूल की स्थापना और संचालन नहीं किया जा सकता है । एनसीआर खबर इस मामले पर स्कूल का पक्ष जानने की कोशिश कर रहा है संपर्क होते ही डिटेल्स पब्लिश करेगा । खेतान स्कूल की ओर से भी यदि को स्पष्टीकरण दिया जाता है तो उसको भी प्रकाशित किया जाएगा