नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में केंद्र सरकार पर सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र सरकार ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील दाखिल करने में देरी क्यों की? इस मामले में कोर्ट ने केंद्र को एक हफ्ते के भीतर हलफनामा दाखिल करने को कहा है। मामले की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को होगी।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल के दफ्तर में फाइल कई महीनो तक पड़ी रही लेकिन उनकी तरफ से अपील दाखिल नहीं की गई। हालांकि सीबीआई ने सॉलिसिटर जनरल को बार-बार याद दिलाया कि हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देनी है, लेकिन सॉलिसिटर जनरल की तरफ से अपील दाखिल नहीं की गई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अपील दाखिल करने में 167 दिनों की देरी हुई।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को देरी की वजह एक हफ्ते के अन्दर हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है। इस मामले में आडवाणी, जोशी समेत संघ के आठ नेताओं के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगा था। जिसे इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया था, लेकिन कुछ अन्य धाराओं में इनके खिलाफ मामला चल रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट इस केस की अगली सुनवाई 16 अप्रैल को करेगा।