गाजियाबाद में फीस माफी को लेकर अभिभावकों के आंदोलन और मांग पर जिलाधिकारी ने संज्ञान ले लिया है जिलाधिकारी अजय शंकर पांडे ने जिला शुल्क नियमित समिति की बैठक ली इसमें सेठ आनंदपुरम जयपुरिया पब्लिक स्कूल वसुंधरा सेंट मैरी कॉन्वेंट स्कूल शास्त्री नगर डीएलएफ स्कूल साहिबाबाद की फीस निर्धारण संबंधी प्रकरण पर चर्चा की गई
जिसके बाद जिलाधिकारी ने डीएलएफ स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश भी बताया गया है कि डीएलएफ स्कूल प्रबंधन को डीएफआरसी के आदेशों को ना मानने का दोषी पाया गया है इस मामले में स्कूल पर 500000 लगाया गया था जिसको स्कूल में जमा नहीं कराया
वहीं जयपुरिया पब्लिक स्कूल पर भी डीएफआरसी के आदेश का उल्लंघन करने पर ₹100000 का जुर्माना लगाया है इसके साथ ही गाजियाबाद करंट एसोसिएशन के तत्वाधान में भूख हड़ताल पर बैठे अभिभावकों से फीस कम करने और छूट मिलने के लिए साक्ष्य भी मांगे गए हैं