फेक न्यूज व अफवाह फैलाने वालों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज कर कड़ी कार्यवाही की जायेगी । पुलिस कमिश्नर गौतमबुद्धनगर ने बताया कि कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने व बचाव हेतु लॉकडाउन प्रभावी है। लॉकडाउन तथा कोरोना वायरस के संक्रमण आदि के सम्बन्ध में भ्रामक तथा अप्रमाणित खबरे फैलाने वालों के विरूद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत कर सख्त कार्यवाही की जायेगी
इसके अतिरिक्त कोरोना वायरस तथा लॉकडउन के संबंध में अफवाह फैलाने वोलों को भी बख्शा नहीं जायेगा तथा उनके विरूद्ध भी सख्त कार्यवाही की जायेगी। उन्होने कहा कि अप्रमाणित खबरो के प्रसार से जनमानस में दहशत फैलती है तथा इसके कारण उनकी तकलीफे बढ़ जाती है।
उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के संक्रमण व उससे बचाव तथा लॉकडाउन के सम्बन्ध में प्रमाणित खबरों को ही संज्ञान में ले तथा इस सम्बन्ध में भारत सरकार तथा उत्तर प्रदेश सरकार की वेबसाइट तथा सरकार व प्रशासन द्वारा जारी सूचनाओं को देखकर खबरों की पुष्टि अवश्य कर लें ।
उन्होने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में धारा 144 प्रभावी है। अतः सभी जनपदवासी निषेधाज्ञा का कड़ाई से अनुपालन करें। लोग अपने घरों में ही रहे तथा अनावश्यक घर से बाहर न निकलें। यदि घर से बाहर निकलना बहुत ही जरूरी हो तो सोशल डिस्टैंसिंग का जरूर पालन करें।