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क्रिसमस व नववर्ष के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए लेनी होगी अनुमति, नही तो 20000 से अधिक की पेनल्टी अथवा 6 माह का कारावास

गौतमबुध नगर में क्रिसमस एवं नववर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 का संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 की धारा-4(क) के तहत सक्षम प्राधिकारी(जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेनी अनिवार्य है।

जिला मनोरंजन कर अधिकारी/सम्प्रति वाणिज्य कर अधिकारी गौतमबुद्धनगर ने इसकी जानकारी दी है उन्होंने इसके लिए जनपद के समस्त होटल ,पव ,रेस्टोरेन्ट, क्लब व अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन करने वाले स्वामियों/संचालको/प्रबन्धकों का आहवान किया है कि आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त कर प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है।

उन्होंने जनपद के समस्त होटल,पव ,रेस्टोरेन्ट, क्लब एवं अन्य स्थानों पर किये जाने वाले मनोरंजन कार्यक्रमों के स्वामियों/संचालकों/प्रबन्धकों के लिए कहा कि उक्त प्राविधानों के तहत अनुमति व नियमानुसार देय जीएसटी जमा करके ही कार्यक्रमों का आयोजन किया जायें। यदि कही पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जायेंगी तथा ₹20000 से अधिक की पेनल्टी अथवा 6 माह का कारावास या दोनों से दंडित किया जाने का प्रावधान है

एन सी आर खबर ब्यूरो

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