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टुडे होम्स रिज रेसीडेंसी बिल्डर के बॉयर्स से धोखाधड़ी के खिलाफ मालिकों पर एफआईआर दर्ज का मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने दिया आदेश

प्रेस रिलीज I नोएड़ा, ग्रेटर नोएड़ा में हर दूसरे दिन किसी न किसी बिल्डर की साइट पर धरना प्रदर्शन होता रहता है, टुडे होम्स की रिज रेजीडेंसी के बॉयर्स भी अपने फ्लैट पाने के लिए लगातार धरना प्रदर्शन करते रहते है, स्थानीय पुलिस स्टेशन में शिकायत भी की लेकिन न ही बिल्डर से कोई सन्तुष्ट जबाब मिला न पुलिस अधिकारियों ने कार्यवाही की थक हार कर बॉयर्स व नेफोमा सदस्य राजेश कुमार ने कोर्ट का सहारा लिया, राजेश कुमार ने बताया दिनाँक 28/10/2011 को टुडे होम्स नोएडा प्रा० लि० के रिज रेसिडेंसी सेक्टर 135 एक्सप्रेस वे नॉएडा में पी टावर में फ्लैट बुक कराया था।
तब से टुडे होम्स के लोग, कर्मचारी अधिकारी सब के सब अंधेरे में रखा। इन्होंने एक गड्ढा खोदकर उसके कॉलम में सरिया डालकर 40 महीने तक छोड़ दिया और पूछने पर बहाना बनाते रहे।इसके पहले 30% तक पैसा ले लिया, 40 महीनों के बाद निर्माण कार्य शुरू किया तब जाकर 44 महीनों के बाद बेसमेंट स्लैब का डिमांड नोटिस भेजा, 40 महीनों में सरिया पर जंग लग चुका था और उसी पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया। इसके बाद बिल्डर बॉयर्स अग्रीमेंट के अनुसार 22/12/2016 तक निर्माण कार्य किये और 67% पैसा ले लिया। एक महीने के बाद पुनः निर्माण कार्य रोक दिया।
बिल्डर ने और पैसा बसूलने की नीयत से इस बीच फायर फाइटिंग चार्ज, इलेक्ट्रिफिकेशन चार्ज, कम्पलसरी कवर्ड कार पार्किंग का एक्स्ट्रा चार्ज बसूल लिया जबकि पी टावर में कोई कार्य नही हुआ था
बिल्डर से पूछने पर कोई जबाब नही देते, फोन को ब्लॉक कर देते, रजिस्टर्ड आफिस का पता तक नही बताते थे। अभी भी 10 दिन पहले रजिस्टर्ड ऑफिस का पता नही बता रहे हैं, ऑफिस जाने पर धमकाते।
बकील के नोटिस ( जो एनसीएलटी कोर्ट का था ) वेबसाइट पर के पते पर नोटिस को स्वीकार नही किया। पूछने पर कोई जबाब नही देते। लाचार होकर 31/10/2017 को बाराखंभा थाने में शिकायत दिया। इसपर भी कोई कार्रवाई नही हुई। तब जाकर 154 (3) के तहत एफआईआर दर्ज कराने का आवेदन किया जिसका CC NO.7444/18, दिनाँक 20/11/18 को जज साहब ने बाराखंभा थाना में FIR दर्ज करने का आदेश जारी किया।
टुडे होम्स नोएडा प्रा० लि० कंपनी ने तथा इसके मालिक जी० के० गम्भीर , डायरेक्टर अजय सूद, दिनेश कुमार, सुभाष चन्द्र उपाध्याय ने घर खरीददार राजेश कुमार के साथ धोखाधड़ी की है।
मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट श्री धर्मेन्द्र सिंह ने धारा 420, 406 का केस दर्ज करने का आदेश दिनाँक 20/112018 को उपर्युक्त कंपनी, कंपनी के मालिक, निदेशकों के खिलाफ आदेश दिया है
नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने बताया ऐसे बिल्डर जो बॉयर्स का शोषण कर रहे, पूरा पैसा लेने के बाद भी बॉयर्स को फ्लेट नही दे रहे है बॉयर्स से मिलते नहीं, अगर परेशान बॉयर्स अपना हक मागने के लिए धरना प्रदर्शन कर तो उसे मानहानि का नोटिस भिजवाए उनके खिलाफ शख्त कार्यवाही होनी चाहिए, सरकार और बिल्डर्स एसोसिएशन क्रेडाई को तुरंत प्रभाव से ऐसे बिल्डरों को ब्लेक लिस्ट करना चाहिए जो बॉयर्स के साथ धोखाधड़ी कर रहे है ।

एन सी आर खबर ब्यूरो

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