शाइनी की अर्जी पर जल्द सुनवाई को तैयार नहीं हाई कोर्ट
मुंबई। घरेलू नौकरानी से दुष्कर्म के मामले में दोषी करार बॉलीवुड अभिनेता शाइनी आहूजा को बांबे हाई कोर्ट ने बुधवार को राहत देने से इन्कार कर दिया। शाइनी ने कोर्ट से मामले की जल्द सुनवाई का आग्रह किया था, जिसे खारिज कर दिया गया।
जस्टिस साधना जाधव ने अभिनेता की याचिका को खारिज करते हुए कहा, हाई कोर्ट में 1993-94 में दायर याचिकाएं लंबित हैं। याची जमानत पर हैं, ऐसे में मामले की जल्द सुनवाई की जरूरत नहीं है। शाइनी आहूजा को सत्र न्यायालय ने 14 जून, 2009 को घरेलू नौकरानी से दुष्कर्म का दोषी मानते हुए सात साल कैद की सजा सुनाई है। अभिनेता ने इसके खिलाफ हाई कोर्ट में अपील की है।