नई दिल्ली यूपी में ये क्या हो रहा है? दोहरे हत्याकांड के दो दोषी जिन्हें सुप्रीम कोर्ट तक से उम्रकैद की सजा हो चुकी है, करीब आठ साल से खुले घूम रहे हैं। लापरवाही की हद पर नाराज सुप्रीम कोर्ट ने प्रदेश के गृह सचिव से पूरे राज्य का ब्योरा तलब किया है।
सुप्रीम कोर्ट का नियम है कि अपील पर सुनवाई तभी होती है जब अभियुक्तों ने समर्पण कर दिया हो और उनके जेल जाने का प्रमाणपत्र पेश किया गया हो। लेकिन, अवधेश कुमार सिंह व स्वरूप ने समर्पण नहीं किया जिसके कारण सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिकाएं खारिज कर दीं और सजा पर मुहर लगा दी। बाकी चार की अपीलें विस्तृत सुनवाई के बाद खारिज हुई। इस बीच सुप्रीम कोर्ट लगातार उत्तर प्रदेश सरकार से अवधेश कुमार सिंह और स्वरूप की गिरफ्तारी पर रिपोर्ट मांगता रहा। पिछले साल 13 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने सत्र अदालत से अवधेश और स्वरूप के बारे में फिर रिपोर्ट मांगी। सत्र अदालत ने इस साल मई में दी रिपोर्ट में बताया कि अवधेश कुमार गिरफ्तार हो गया है और स्वरूप अब भी फरार है। रिपोर्ट से असंतुष्ट सुप्रीम कोर्ट ने मामले को विस्तृत रूप देते हुए पूरे राज्य के फरार दोषियों का ब्योरा तलब कर लिया है।