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15% फीस समायोजित न करने वाले 100 से अधिक विद्यालयों को 1-1 लाख रुपए का दंड किया गया था आरोपित

जिला विद्यालय निरीक्षक गौतम बुद्ध नगर डॉ धर्मवीर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा शैक्षिक वर्ष 2020-21 में प्राइवेट स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों के विषय में विद्यालय प्रबंधन द्वारा वसूली गई 15% फीस समायोजित करने तथा विद्यालय छोड़ चुके छात्रों को वापस किए जाने का आदेश दिया गया था, जिसको लेकर विद्यालय द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी दायर की गई और माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मात्र फीस वापसी के आदेश पर स्टे दिया गया तथा फीस के समायोजन पर कोई स्टे नहीं दिया गया।

उन्होंने बताया कि इस संबंध में उत्तर प्रदेश शासन द्वारा भी यह निर्देश दिए गए थे कि मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद का आदेश यथावत है। इसी क्रम में डीएम मनीष कुमार वर्मा के निर्देशों के अनुपालन में जनपद गौतम बुद्ध नगर में भी माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के आदेशों का पालन न करने वाले 100 से अधिक विद्यालयों पर 1-1 लाख रुपये का दंड आरोपित किया गया था, परंतु मात्र कुछ ही विद्यालयों द्वारा आरोपित दंड की धनराशि जमा कराई गई है।

जिसको लेकर डीएम मनीष कुमार वर्मा के द्वारा आरोपित दंड की धनराशि जमा न करने पर 4 विद्यालयों खैतान पब्लिक स्कूल नोएडा, जीडी गोयंका स्कूल ग्रेटर नोएडा, शिव नादर स्कूल नोएडा, सैनफोर्ट स्कूल ग्रेटर नोएडा पर आरोपित दंड की धनराशि वसूली के लिए आर.सी. निर्गत की गई है। जिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि शेष विद्यालयों के विरुद्ध भी शीघ्र ही आरोपित दंड की धनराशि वसूली के लिए कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।

NCRKhabar Mobile Desk

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