सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बड़ा रिलीफ देते हुए सूरत कोर्ट द्वारा सजा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने सूरत कोर्ट के फैसले पर अधिकतम सजा का कारण नहीं बताने की वजह से फिलहाल उस सजा पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि निचली अदालतों को सजा सुनाते समय अधिकतम सजा का कारण बताने की भी आवश्यकता है। मोदी’ उपनाम टिप्पणी मामले में सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बताया गया है, अंतिम फैसला आने तक दोषसिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है।
इससे पहले सूरत हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मानहानि मामले में 2 साल की सजा सुनाई थी जिसके बाद राहुल गांधी की संसद से सदस्यता भी चली गई थी ।