दिल्ली हाईकोर्ट ने प्रसिद्ध आबकारी घोटाले के संबंध में सीबीआई की ओर से दर्ज मामले में दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को मंगलवार को जमानत देने से एक बार फिर से इंकार कर दियाl कोर्ट ने कहा कि उनके खिलाफ बहुत गंभीर प्रकृति के आरोप हैं जस्टिस दिनेश कुमार शर्मा ने फैसले में कहा कि आरोपी एक जनप्रतिनिधि है हमने ना तो आबकारी नीति की जांच की है ना ही सरकार की शक्ति की किंतु आवेदक के शक्तिशाली व्यक्ति होने के नाते उसके गवाहों को प्रभावित करने की पूरी आशंका है ।
मनी लांड्रिंग केस में सिसोदिया पर केस चलने के लिए पर्याप्त साक्ष्य
दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट ने आपकारी नीति मामले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी की शिकायत पर मनीष सिसोदिया और अन्य के खिलाफ संज्ञान लेते हुए कहा है कि ईडी द्वारा पेश किए गए सबूतों के आधार पर मुकदमा चलाए जाने के पर्याप्त साक्ष्य हैं जिसके बाद अदालत ने 1 जून को पेश करने के निर्देश दे दिए हैं विशेष न्यायाधीश एनके नागपाल ने यह आरोप पत्र जारी किए
ईडी ने पूरक आरोप पत्र में आरोप लगाते हुए कहा है कि आरोपी मनीष सिसोदिया की गतिविधियों से 622 करोड़ की कमाई हुई आपको बता दें सिसोदिया इस मामले में गिरफ्तार किए गए 29 व आरोपी हैं