मोदी सरनेम पर टिप्पणी मामले में राहुल गांधी की अर्जी खारिज

मानहानि मामले में राहुल गांधी को सूरत सेशंस कोर्ट से झटका मिला है अदालत ने राहुल गांधी की याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी ने उनकी सजा पर रोक लगाने की मांग की थी। राहुल गांधी अब राहत के लिए उच्च न्यायालय का रुख कर सकते हैं। 

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश आर पी मोगेरा की अदालत ने पिछले गुरुवार को राहुल गांधी की अर्जी पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था l

राहुल गांधी 2019 के लोकसभा चुनाव में केरल के वायनाड से जीतकर सांसद बने थेl पिछले 23 मार्च को सूरत की एक अदालत ने भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक पूर्णेश मोदी द्वारा दायर आपराधिक मानहानि के मामले में राहुल गांधी को दोषी करार दिया था और दो साल के कारावास की सजा सुनाई थीl जिसके एक दिन बाद उन्हें लोकसभा की सदस्यता से अयोग्य करार दे दिया गया थाl