डॉग पॉलिसी में में संशोधन की तैयारी में प्राधिकरण, अब धारा 289 के तहत काटने वाले कुत्ते के मालिक को भी हो सकेगी 6 माह का कारावास
ग्रेटर नोएडा वेस्ट की सोसायटी ओं और ग्रामीण इलाकों में लगातार कुत्ते काटने के विवाद को देखते हुए प्राधिकरण अप्रैल महीने से डॉग पॉलिसी में कुछ बदलाव करने जा रहा है प्राधिकरण के अधिकारियों के अनुसार प्राधिकरण जुर्माने और सजा के मामले में भारतीय दंड संहिता की धारा 218 के तहत कार्यवाही करने के नियम को लागू करने जा रहा है इस नियम को प्राधिकरण की बोर्ड बैठक में रखा जाएगा जिसके बाद पालतू जानवर के काटने से हुई छति पर लगाए जाने वाले जुर्माने पर धारा 289 के तहत कार्यवाही की जाएगी धारा 289 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति अपने कब्जे में किसी जानवर को रखता है और वह दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो ऐसी सूरत में 6 माह का कारावास या ₹1000 अथवा दोनों एक साथ दिए जा सकते हैं

मई तक शुरू होगा ग्रेटर नोएडा में एप से पंजीकरण
प्राधिकरण के सूत्रों के अनुसार पालतू कुत्तों के लिए पंजीकरण का मोबाइल ऐप तैयार है और मई के महीने से पंजीकरण शुरू हो जाएगा । इसके साथ ही प्राधिकरण कुत्तों की नसबंदी और वैक्सीनेशन की जिम्मेदारी भी लेगा ।
