अरिहंत आर्डेन, चेरी काउंटी समेंट ग्रेटर नोएडा वेस्ट की 7 सोसाइटी पर एसटीपी के पानी को नाले में डालने पर 80 लाख का अर्थदंड
प्रदूषण विभाग ने पहली बार ग्रेटर नोएडा वेस्ट के बिल्डरों के खिलाफ वाटर एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही की है इससे पहले उद्योगों पर ही वाटर एक्ट के तहत कार्यवाही होती थी प्रदूषण विभाग में ग्रेटर नोएडा वेस्ट के वीवीआइपी होम्स लकी 5 नोबेल वैली अरिहंत आर्डन चेरी काउंटी अपेक्स गोल्फ एवेन्यू और पंचशील हाइनिश बिल्डर पर लगभग ₹8000000 का अर्थदंड लगाया है
इनमे वीवीआईपी होम्स पर सबसे ज्यादा 15 लाख, लकी पाम पर 10.50 लाख, नोवेल वैली पर 9 लाख, और अरिहंत आर्डेन पर 862500 का अर्थ दंड लगाया गया है जबकि चेरी काउंटी, पंचशील हाइनिश और अपेक्स गोल्फ का अर्थदंड तय करके पत्र जारी होगा
बिल्डर द्वारा बिना शोधित किए सोसाइटी के घरेलू सीवेज के पानी को नाले में डाला जाना आम बात है नाले से पानी हरनंदी और यमुना नदी में गिर रहा है जिससे प्रदूषण बढ़ रहा है पानी के सैंपल की जांच में पीएच लेवल आयल ग्रीस बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड केमिकल ऑक्सीजन डिमांड सस्पेंडेड साइलेंस स्लाइड्स मांगो से अधिक पाए गए कार्यवाही के लिए क्षेत्रीय प्रदूषण अधिकारी ने मुख्य प्रदूषण अधिकारी को रिपोर्ट की कॉपी के साथ पत्र भी लिखा है