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नीतीश को झटका, हाई कोर्ट ने नहीं माना विधायक दल का नेता

दिल्ली में राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जी के सामने समर्थक विधायकों के साथ शक्ति प्रदर्शन करने पहुंचे जेडी (यू) नेता और पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पटना हाई कोर्ट ने झटका दिया है। हाई कोर्ट ने जीतन राम मांझी के मुख्यमंत्री रहते हुए नीतीश को पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने को अवैध बताया  है और इस पर रोक लगा दी है। साथ ही कोर्ट ने इसे राजनीतिक मामला बताते हुए राज्यपाल के निर्णय आने तक इंतजार की बात भी कही है। इस मामले में अगली सुनवाई 17 फरवरी को होगी।

गौरतलब है कि पिछले शनिवार को शरद यादव की ओर से पार्टी के एमएलए और एमएलसी की बुलाई गई बैठक में नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया गया था। मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने कहा था कि विधायक दल के नेता वह हैं और सिर्फ उन्हें विधायकों की बैठक बुलाने का अधिकार है।

इस मामले में मांझी समर्थक काराकाट के विधायक राजेश्वर राज ने सोमवार को पटना हाई कोर्ट में मांझी को हटाकर नीतीश कुमार को पार्टी विधायक दल का नेता चुने जाने को चुनौती देते हुए एक याचिका दायर की थी। राजेश्वर के वकील एस बी के मंगलम ने बताया कि याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में जेडी (यू) अध्यक्ष शरद यादव और नीतीश कुमार के साथ बिहार विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, जिन्होंने नीतीश को सदन में जेडी (यू) विधायक दल के रूप में मान्यता दी, को आरोपी बनाया था।

हाई कोर्ट ने याचिका की सुनवाई करते हुए कहा कि विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार केवल मुख्यमंत्री को ही होता है और बिना उनकी अनुमति के विधायक दल की बैठक संवैधानिक तौर पर अवैध है। कोर्ट ने कहा कि जब मुख्यमंत्री मौजूद है, तो विधायक दल का फिर से नेता चुना जान गलत है। कोर्ट ने स्पीकर पर टिप्पणी करते हुए कहा कि नीतीश को विधायक दल के नेता की मान्यता स्पीकर कैसे दे सकते हैं।

बिहार में मचे सियासी घमासान के बीच नीतीश कुमार आज शाम को राष्ट्रपति के समक्ष 130 विधायकों की परेड कराएंगे। वह मंगलवार को समर्थक विधायकों के साथ दो चार्टर्ड प्लेन से दिल्ली पहुंचे। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर पत्रकारों से नीतीश ने कहा, ‘राज्यपाल से मिलकर सरकार बनाने का दावा पेश किए 24 घंटे से ज्यादा का समय गुजर गया लेकिन अब तक कोई निर्णय नहीं लिया गया है। राज्यपाल का विलंब माहौल प्रदूषित करता है। अब विधायक राष्ट्रपति के पास जा रहे हैं।’

NCR Khabar News Desk

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