कर्नाटक हाईकोर्ट में मंगलवार को ट्विटर के वकील ने अपनी याचिका की सुनवाई के दौरान कहा कि कि अगरकार ‘ब्लॉकिंग आदेश’ देती रही तो उसका पूरा धंधा बंद हो जाएगा।। ट्विटर के वकील ने कहा कि सरकार ने यह तक नहीं बताया है कि वे कुछ खास खातों को क्यों ब्लॉक करवाना चाहती है? आईटी नियम 2009 के अनुसार वजह बताना जरूरी है। खुद ट्विटर को इन अकाउंट यूजर्स को बताना होगा कि उनके अकाउंट क्यों बंद किए जा रहे हैं। उसकी जवाबदेही यूजर्स के लिए खत्म नहीं होती।
हाईकोर्ट ने उसे सरकार द्वारा दिए ऐसे आदेशों की पूरी सूची सील बंद लिफाफे में देने का निर्देश दिया है।