कोरोना के बाद दुनियाभर में कई कंपनियां ऑफिस कल्चर को वर्क फ्राम होम कल्चर में शिफ्ट करने के तौर-तरीके पर विचार कर रही हैं। कई देशों में हुए बदलाव के बाड अब भारत में भी इस पर जरूरी दिशा-निर्देश तैयारी करने की कोशिश की जा रही है I इसके साथ ही काम करने के घंटे और छुट्टी पर भी चर्चा जारी है।
मंगलवार को केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय ने देश भर की कंपनियों में वर्क फ्रॉम होम के लिए नए नियमों की घोषणा की, जिसके अनुसार वर्क फ्रॉम होम को एक विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई में अधिकतम एक वर्ष की अवधि के लिए अनुमति दी गई है। साथ ही इसमें कुल कर्मचारियों की संख्या की 50 फीसदी तक बढ़ाया जा सकता है।
कर्मचारियों का वह वर्ग जिसके लिए वर्क फ्रॉम होम के नियम जारी किए गए हैं, वे आईटी/आईटीईएस एसईजेड इकाइयों के कर्मचारी हैं। अधिसूचना के अनुसार जो कर्मचारी अस्थायी रूप से अक्षम हैं, जो यात्रा कर रहे हैं और जो ऑफसाइट काम कर रहे हैं, इनमें शामिल हैं। SEZ इकाइयां वर्क फ्राम होम के अधिकृत संचालन करने के लिए उपकरण और सुरक्षित कनेक्टिविटी प्रदान करेंगी।