नोएडा प्राधिकरण की सिक्योरिटी महेश्वरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट द्वारा गैर जमानती वारंट मामले में सुप्रीम कोर्ट ने राहत देने से इंकार कर दिया है । रितु माहेश्वरी के लिए इसे बड़ा झटका माना जा रहा है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप आईएएस अधिकारी हैं आपको नियमों का पता है आप लोग अदालत के आदेशों का सम्मान नहीं करते हैं आप लोग अदालतों के आदेश आदेशों का सम्मान नहीं करते हैं
क्या है मामला ?
इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमीन अधिग्रहण के एक मामले की सुनवाई करते हुए नोएडा प्राधिकरण के सीईओ रितु माहेश्वरी को सुबह 10:00 बजे इलाहाबाद कोर्ट में ना पहुंचने के बाद गैर जमानती वारंट जारी किया था रितु माहेश्वरी इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब इसमें दखल देने से मना कर दिया