10 मई तक गिरफ्तार नहीं कर सकेगी पंजाब पुलिस, तजिंदर बग्गा के अरेस्ट वारंट के खिलाफ देर रात हाईकोर्ट जज का फैसला

भाजपा नेता तजिंदर सिंह बग्गा ने मोहाली कोर्ट के अरेस्ट वारंट के खिलाफ पंजाब-हरियाणा हाईकोर्ट के जस्टिस अनूप चितकारा ने मंगलवार (10 मई) तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि मंगलवार तक पुलिस इस मामले में कोई एक्शन न ले।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद फिलहाल आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी की राजनीतिक लड़ाई में भाजपा का पलड़ा ऊंचा हो गया है आपको बता दें कि पंजाब पुलिस ने 1 अप्रैल 2022 को बग्गा के खिलाफ सोशल मीडिया पर झूठे सांप्रदायिक बयान देने लोगों को भड़काने की शिकायत पर केस दर्ज किया था जिसके बाद बीते शुक्रवार को पंजाब पुलिस के कई अधिकारी बंगा को उसके घर से गिरफ्तार करके ले गए थे भगा के पिता ने इसकी खिलाफ अपहरण की एफ आई आर दिल्ली पुलिस में लिखा है जिसके बाद दिल्ली पुलिस ने हरियाणा पुलिस के साथ मिलकर कुरुक्षेत्र से उन्हें छुड़ा लिया था पंजाब पुलिस ने इस बात को लेकर मोहाली कोर्ट में भगा के लिए अरेस्ट वारंट की मांग की थी जिसको कल मोहाली कोर्ट में दे दिया था इसके ऊपर गाने पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी जिस पर देर रात जस्टिस अनूप चितकारा के घर पर सुनवाई हुई और कोर्ट ने मंगलवार तक उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है