उत्तर प्रदेश में राज्य सरकार ने निजी स्कूलों को फीस बढ़ाने की अनुमति दे दी है । माध्यमिक शिक्षा विभाग ने स्कूलों की फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटा दी है। महामारी एक्ट खत्म होने के कारण शिक्षा विभाग ने फीस बढ़ाने पर लगी रोक हटाई है ।अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने फीस बढ़ोतरी का आदेश जारी किया है ।
आदेश में कहा गया है कि छात्रहित और जनहित में शैक्षणिक सत्र 2020-21 और साल 2021-22 में शुल्क वृद्धि के शासनादेश जब जारी किये गये थे उस समय आपदा प्रबन्धन अधिनियम, 2005 लागू था। लॉकडाउन के कारण अनेक अभिभावकों के रोजगार प्रभावित हुये थे ।अभिभावक फीस देने में सक्षम नहीं थे ।