सपा सरकार में पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति को गैंगरेप के मामले में सुनाई गई आजीवन कारावास की सजा। गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ आशीष शुक्ला और अशोक तिवारी को भी हुई आजीवन कारावास। 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। 18 मार्च 2017 में गिरफ्तार हुए थे पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति।
चित्रकूट की महिला व उसकी नाबालिक बेटी के साथ गैंगरेप के आरोप में गिरफ्तार हुए थमामले में बीते दिनों कोर्ट ने 4 लोगो को किया था बरी।
इस मामले में एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष जज पवन कुमार राय ने गायत्री समेत तीन आरोपियों को मामले में दोषी करार दिया था, चार अन्य अभियुक्तों को बड़ी कोर्ट ने मामले से बरी कर दिया था। 18 फरवरी, 2017 को सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर गायत्री प्रसाद प्रजापति के साथ साथ 6 अभियुक्तों के खिलाफ गैंगरेप, जानमाल की धमकी और पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। पीड़िता ने गायत्री प्रजापति और उनके साथियों पर गैंगेरप का आरोप लगाते हुए अपनी नाबालिग बेटी के साथ भी जबरदस्ती शारीरिक संबध बनाने का आरोप लगाया था।