लॉ रेजीडेंसी प्रोजेक्ट को लेकर SC का फैसला, NBCC को नहीं सौंपा जाएगा प्रोजेक्ट
नोएडा के लॉ रेजीडेंसी प्रोजेक्ट से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है. प्रोजेक्ट को सुप्रीम कोर्ट ने आम्रपाली का हिस्सा नहीं माना है । कोर्ट ने कहा कि ये प्रोजेक्ट NBCC को सौंपना सही नहीं होगा. लॉ रेजीडेंसी कंपनी को ही बचा हुआ प्रोजेक्ट पूरा करना होगा।
जस्टिस यू यू ललित और अशोक भूषण की विशेष पीठ में कहा हम 2019 के आदेश को वापस नहीं ले सकते ग्रेटर नोएडा वेस्ट के अधूरे प्लेट का निर्माण आदेश के अनुसार ही होना चाहिए एनबीसीसी को सौंपने के मामले में पीठ ने कहा कि यह उचित नहीं है हम इस मुद्दे पर फिर से विचार नहीं कर सकते
सुप्रीम कोर्ट ने सोसाइटी का निर्माण जारी रखने की अनुमति देते हुए कहा कि कंपनी ही 632 लीटर की उचित मूल्य पर बेचने की अनुमति दी जाएगी लेकिन उससे पहले सभी दस्तावेज कोर्ट रिसीवर को देने पड़ेंगे। पीठ ने ये भी कहा कि फ्लैट की कीमत कोर्ट रिसीवर के साथ चर्चा करने के बाद तय होगी फ्लैट खरीदारों से प्राप्त राशि और निर्माण की लागत के बीच के अंतर को बाद में आम्रपाली समूह की कंपनियों के खरीदारों के खाते में जमा किया जाएगा