दिल्ली हाईकोर्ट ने अभिनेत्री जूही चावला द्वारा देशभर में 5G वॉयरलैस नेटवर्क स्थापित करने के खिलाफ दया राज्य याचिका को पब्लिसिटी स्टंट बताते हुए खारिज कर दिया अदालत ने जूही चावला और दो अन्य याचिकाकर्ताओं पर कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करने पर ₹2000000 का जुर्माना भी लगा दिया है
अदालत ने याचिका पर सबसे पहले सवाल उठाते हुए कहा कि मुद्दे को लेकर सरकार या संबंधित विभाग पर कोई संपर्क नहीं किया गया है या जी को अदालत आने से पहले उनसे संपर्क करना चाहिए था इस प्रकार सीधे अदालत होने का प्रक्रिया उचित नहीं है दर्शन 5G के खिलाफ जूही चावला का तर्क था कि दूरसंचार उद्योग की योजनाएं पूरी होती है तो पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा
इससे पहले वर्चुअल सुनवाई का लिंक जूही चावला ने अपने इंस्टाग्राम पर डाल दिया था जिसके कारण उनके समर्थकों ने बीच सुनवाई के बीच ही उनकी फिल्मों के गाने चला दिए थे अदालत ने माना कि इस तरीके से वह सिर्फ प्रचार पाना चाहती थी दिल्ली पुलिस इस मामले में उनके खिलाफ उचित कानूनी कार्यवाही भी करेगी
