main newsएनसीआरनोएडा

धारा 144 के कारण सुपरटेक केपटाउन में जी बी एम हुई रद्द

नोएडा की केपटाउन सोसायटी सेक्टर 21 मार्च को होने वाली GBM जिले में लागू धारा 144 के चलते प्रशासन से अनुमति ना मिलने के कारण रद्द कर दी गई।

वर्तमान केपटाउन AOA को AOA द्वारा GBM का आयोजन 21 मार्च दिन रविवार को शाम 4 बजे प्रस्तावित था। इस आम सभा की सूचना सभी सदस्यों को टावर पर नोटिस लगाकर और सोशल मीडिया एव ईमेल के माध्यम से भेजी जा चुकी थी और साथ ही इसकी सूचना ईमेल एव डाक के द्वारा डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय, CEO नोयडा, DM नोएडा और पुलिस कमिश्नर महोदय को भी दे दी गई थी।

लेकिन इसी बीच गौतमबुद्ध नगर जिले में धारा 144 लागू कर दी गई। प्रशासनिक आदेश के अनुकूल केपटाउन AOA द्वारा धारा 144 के दौरान 20000 लोगों की सोसाइटी में आमसभा आयोजन की अनुमति हेतु पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी कार्यालय एवं नगर मजिस्ट्रेट से अनुमति हेतु प्रार्थना की गई थी। परन्तु आखिरी समय तक अनुमति न मिलने के कारण प्रस्तावित आयोजन के दिन रविवार को सुबह 11 बजे AOA बोर्ड ने भारी मन से आमसभा रद्द करने का फैसला किया और सोसायटी के सभी सदस्यों, डिप्टी रजिस्ट्रार, मुख्य कार्य पालक अधिकारी, जिलाधिकारी, नगर मजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर एवं अन्य प्रशासनिक अधिकारियों को ईमेल एव सोशल मीडिया के विभिन्न माध्यमों द्वारा GBM के रद्द होने की सूचना भेज दी गई है।

केपटाउन AOA के सचिव श्री कृष्ण कुमार शर्मा ने बताया कि प्रशासन से आमसभा की अनुमति प्राप्ति हेतु पुनः आवेदन कर शीघ्र ही आमसभा का आयोजन कर AOA सदस्यों के निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई जायगी।

NCRKhabar Mobile Desk

हम आपके भरोसे ही स्वतंत्र ओर निर्भीक ओर दबाबमुक्त पत्रकारिता करते है I इसको जारी रखने के लिए हमे आपका सहयोग ज़रूरी है I अपना सूक्ष्म सहयोग आप हमे 9654531723 पर PayTM/ GogglePay /PhonePe या फिर UPI : ashu.319@oksbi के जरिये दे सकते है

Related Articles

Back to top button