उत्तर प्रदेश सरकार ने कोरोना को लेकर सोमवार को नई गाइडलाइन जारी की। यह पहली दिसम्बर से अग्रिम आदेश तक प्रभावी रहेगी। नई गाइडलाइन में शासन की तरफ से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू लगाने का निर्देश दिया गया है। हालांकि, इस पर निर्णय का अधिकार स्थानीय प्रशासन को दिया गया है। शादी विवाह जैसे सार्वजनिक कार्यक्रमों में शामिल होने वालों की संख्या पहले की तरह 100 ही रखी गई है।
प्रदेश के मुख्य सचिव आरके तिवारी ने नई गाइडलाइन जारी करते हुए बताया कि कोविड-19 के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने में राज्य को महत्वपूर्ण उपलब्धि प्राप्त हुई है, जिसके परिणामस्वरूप कोविड-19 के सक्रिय केस में निरन्तर कमी आ रही है। विगत कुछ सप्ताह में राज्य के कतिपय क्षेत्रों में सक्रिय केस में कतिपय वृद्धि होने के भी संकेत मिले हैं।