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गौतमबुद्धनगर में नववर्ष पर मनोरंजन कार्यक्रमों के लिए जिला मजिस्ट्रेट से लेनी होगी अनुमति,बिना अनुमति के कार्यक्रम के आयोजन को कराया जाएगा बन्द

अगर आप गौतमबुद्ध नगर में नए साल के कार्यक्रम में DJ या अन्य मनोरंजन के इंतजाम करने जा रहे है तो आपको आयोजन की अनुमति के लिए विद्युत, अग्नि, कानून व्यवस्था, लोक व्यवस्था तथा सुरक्षा के लिए समुचित सावधानी के साथ-साथ वायु प्रशीतन एवं वातानुकूलन सुविधा व अन्य विद्युत स्थापना की समुचित व्यवस्था का प्रमाण पत्र सम्बन्धित विभाग से प्राप्त करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त कोविड-19 के दृष्टिगत उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जारी गाइडलाइन संख्या 2515 दिनाॅक 25 दिसम्बर, 2020 एवं अन्य सुसंगत गाइडलाइन का अक्षरशः पालन सुनिश्चित किया जायेगा।

जिला मजिस्ट्रेट प्रशासन गौतमबुद्धनगर दिवाकर सिंह ने जनपद के समस्त होटल ,पव , रेस्टोरेन्ट, क्लब व अन्य स्थानों पर कार्यक्रम आयोजन करने वाले स्वामियों/संचालको/प्रबन्धकों के लिए एनसीआर खबर को बताया कि नववर्ष (31.12.2020) के अवसर पर मनोरंजन कार्यक्रमों के आयोजन के लिए उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 1955 यथा संशोधित उत्तर प्रदेश चलचित्र अधिनियम 2017 के तहत सक्षम प्राधिकारी(जिला मजिस्ट्रेट) से अनुमति लेना अनिवार्य है

उन्होंने बताया कि अनुमति व नियमानुसार देय जीएसटी जमा करके ही कार्यक्रमों का आयोेेेजन किया जायें। यदि कही पर भी बिना अनुमति के कार्यक्रमों का आयोजन होता पाया गया तो कार्यक्रम को बन्द कराने के साथ-साथ आवश्यक विधिक कार्यवाही भी की जायेंगी

एन सी आर खबर ब्यूरो

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