बॉम्बे हाई कोर्ट ने रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्णब गोस्वामी की जमानत याचिका खारिज कर दी है। आपको बता दें कि अर्णब गोस्वामी को मुंबई स्थित उनके आवास से रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार किया था। उन्हें कोर्ट से 14 दिन की न्यायिक हिरासत दी गई थी।
हाई कोर्ट पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को असाधारण क्षेत्राधिकार के तहत रिहा करने का कोई मामला नहीं बनता है।साथ ही कोर्ट ने कहा कि अर्णब रेग्युलर बेल अप्लाइ कर सकते हैं। इससे पहले अर्णब ने अलीबाग सेशन कोर्ट में जमानत के लिए आवेदन किया था।
इससे पहले महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख से बात की। राजभवन की तरफ से इसकी जानकारी दी गई है। राजभवन ने बताया कि राज्यपाल कोश्यारी ने गृह मंत्री देशमुख को अर्नब गोस्वामी की सुरक्षा और स्वास्थ्य पर अपनी चिंता से अवगत कराया। उन्होंने गृह मंत्री से गोस्वामी के परिवार को उन्हें देखने और उनसे बात करने की अनुमति देने के लिए भी कहा।
आपको बता दें कि अर्नब गोस्वामी और अन्य दो को रायगढ़ जिले की अलीबाग पुलिस ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक और उनकी मां द्वारा की गई कथित आत्महत्या से संबंधित मामले में चार नवंबर को गिरफ्तार किया था। फिलहाल, वे 18 नवंबर तक न्यायिक हिरासत में हैं।