दिल्ली की सरकार ने ऑनलाइन एजुकेशन दे रहे सभी निजी स्कूलों को निजी ट्यूशन स्कूल फीस लेने के अलावा किसी भी प्रकार का शुल्क देने को मना कर दिया है जिसके बाद स्कूल इस मामले पर परेशान हैं स्कूल संचालकों की ओर से इस मामले में तमाम तर्क दिए जा रहे हैं उनका कहना है कि इस आदेश के बाद दिल्ली में स्कूल चलाना बहुत मुश्किल हो जाएगा
असल में शिक्षा निदेशालय ने अपने आदेश में स्पष्ट किया था कि फीस को लेकर 18 अप्रैल को दिए आदेश का स्कूलों को पालन करना होगा और स्कूलों को अभिभावकों से सिर्फ स्कूल में ट्यूशन फीस लेनी होगी जिन्होंने ज्यादा फीस ले लिया उनको उसको वापस करना होगा । स्कूल किसी भी प्रकार का वार्षिक शुल्क या विकास शुल्क या परिवहन शुल्क नहीं मांग पाएंगे
दिल्ली के स्कूलों को स्पष्ट रूप से यह भी कहा गया है कि 2020 21 में कोई स्कूल फीस भी नहीं पढ़ा सकता है ऐसे में अगर कोई स्कूल फीस बढ़ाता है या पूरी फीस मांगता है तो उसके लेकर अभिभावक शिकायत कर सकते हैं जिसके बाद लगातार शिक्षा निदेशालय के पास स्कूल फीस को लेकर अभिभावकों को परेशान करने के शिकायतें आने लग गए। शिक्षा निदेशालय के अनुसार उनके आदेश को ना मानने वाले स्कूलों के खिलाफ दिल्ली स्कूल एजुकेशन एक्ट एंड रूल्स 1973 के सेक्शन 24 के तहत कार्यवाही की जा सकती है ।