उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मंजूरी दे चुके हैं। अब यूपी सरकार ने होम आइसोलेशन के लिए गाइडलाइन जारी कर दी है। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल के अधीन शर्तों के साथ होम आइसोलेशन की अनुमति दे दी है। क्योंकि बड़ी संख्या में कोविड-19 के लक्षणरहित संक्रमित लोग बीमारी को छुपा रहे, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है
रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा इसके लिए पहले डॉक्टर की इजाजत जरूरी होगी। बड़ी संख्या में बिना लक्षण वाले मामले सामने आने के बाद ये दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं
दरअसल वहीं मरीज होम आइसोलेशन में रह सकता है जिसके घर पर कम से कम दो शौचालय हों और खुद और अपने परिजनों को क्वारंटीन करने की सुविधा उपल्ब्ध हो। वहीं मरीज को फोन में आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना होगा तथा इसको दिन में दो बार अपनी जानकारी को अपडेट करना होगा
वहीं, होम आइसोलेशन वाले मरीज की देखभाल करने के लिए एक व्यक्ति उपलब्ध होना चाहिए। इसके अलावा मरीज की देखभाल करने वाले व्यक्ति को डॉक्टर की सलाह के मुताबिक हाइड्राक्सीक्लोरोक्वीन प्रोफाइलेक्सिस लेनी होगी। इसके साथ ही देखभाल करने वाला व्यक्ति मरीज और सम्बंधित हॉस्पिटल के बीच संपर्क बनाए रखेगा।