भारत में कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों के बीच लॉकडाउन का चौथा चरण शुरू हो गया है।उत्तर प्रदेश में भी गाइडलाइंस तैयार कर ली गई हैं। इन सबके बीच सबसे अहम तो यह है कि उत्तर प्रदेश में सभी प्रकार की औद्योगिक गतिविधियों को कंटेनमेंट जोन के बाहर अनुमति होगी लेकिन इन इंडस्ट्रियल यूनिट्स को फेस मास्क, फेस कवर, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा और औद्योगिक गतिविधियों के लिए बसों के इस्तेमाल पर भी सावधानी बरती जाएगी।
लेकिन दिल्ली से नॉएडा आने पर जिला अधिकारी सुहास एल वाई ने अभी कोई फ़ैसला नहीं लिया है I जिला सुचना अधिकारी से आज सुबह आयी जानकारी के अनुसार इसको लेकर अभी लॉक डाउन 3.0 की ही यथास्थिति रहेगी I बताया जा रहा है कि जिला अधिकारी ने इसको लेकर यूपी सरकार से कुछ और स्पस्टीकरण मांगे हैं
वहीं लॉक डाउन 4.0 में यूपी सरकार के अनुसार सभी जोन में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, एक से अधिक बीमारी से ग्रसित व्यक्ति, गर्भवती स्त्रियां, 10 वर्ष की आयु के नीचे के बच्चे घरों में ही रहेंगे। सिवाय ऐसी परिस्थितियों के जिनमें स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताओं के लिए बाहर निकलना जरूरी हो।
यूपी सरकार ने लॉकडाउन4 .0 में क्या क्या निर्देश दिए हैं उसको हम नीचे दे रहे है