4 मई से 2 हफ्ते के लिए लॉन्ग डाउन को बढ़ा दिया गया इसके साथी सरकार ने देश में सभी जिलों को 3 जून में डिसाइड किया है रेड जोन में लॉक डाउन का कंप्लीट पालन होगा तो ऑरेंज ऑन में कुछ चीजों में छूट मिलेगी ग्रीन जोन में कई एक्टिविटी चालू रह पाएंगे इसके बाद लोगों का पहला सवाल यह है कि क्या शराब की दुकानें नॉएडा में खुल जाएंगी
गृह मंत्रालय ने अपने एक आदेश में स्पष्ट किया है ग्रीन जोन में शराब की दुकानें खुल सकती हैं लेकिन मॉल में शराब की दुकानें नहीं खुलेंगे जिसके चलते दिल्ली और नोएडा में शराब की दुकानों के खुलने को लेकर अभी भी संशय बरकरार है क्योंकि दिल्ली और नोएडा दोनों ही रेड जोन में है । ऐसे में delhi और यूपी सर्कार का स्पष्ट आदेश ही इस पर स्तिथि साफ़ कर पायेगा
प्रतिबंध
- रेड जोन घोषित किए गए जिलों में साइकिल रिक्शा, ऑटोरिक्शा, टैक्सी और कैब के संचालन पर प्रतिबंध रहेगा।
- कंटेनमेंट जोन में सभी प्रकार की गतिविधियां पूर्णत प्रतिबंधित होंगी।
- रेड जोन में नाई की दुकान, स्पा, और ब्यूटी पॉर्लर भी अभी बंद रहेंगे।
छूट
- चार पहिये वाहन में ड्राइवर के अलावा अधिकतम दो लोग और दोपहिया वाहन पर बस उसे चलाने वाला हो सकता है।
- विशेष आर्थिक क्षेत्रों, निर्यातोन्मुखी इकाइयों, औद्योगिक एस्टेट और औद्योगिक टाउनशिप समेत शहरी क्षेत्रों में औद्योगिक प्रतिष्ठानों में पहुंच नियंत्रण के साथ गतिविधियों को अनुमित दी गयी है।
- शहरी क्षेत्रों में निर्माण गतिविधियां को अनुमति दी गयी है बशर्ते श्रमिक वहीं रहते हो और बाहर से नहीं आते हों। नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं को भी मंजूरी दी गयी है। शहरों में सभी गैर जरूरी वस्तुओं के लिए मॉलों, बाजारों और बाजार परसरों को खुलने की इजाजत नहीं होगी। लेकिन कॉलानियों में एकल दुकानें खुल सकती हैं और वहां जरूरी एवं गैर जरूरी वस्तुओं का भेद नहीं होगा।
- रेड जोन में केवल जरूरी वस्तुओं के लिए ई कॉमर्स गतिविधियों की इजाजत है।
- निजी कार्यालय एक तिहाई श्रमिक के साथ खुल सकते हैं । बाकी दो तिहाई घर से काम कर सकते हैं। सभी सरकारी कार्यालयों में उपसचिव स्तर के ऊपर के शत प्रतिशत अधिकारियों का काम करेंगे और बाकी कर्मियों में बस एक तिहाई कार्यालय आयेंगे।
- रेड जोन में ज्यादातर वाणिज्यिक एवं निजी प्रतिष्ठानों को अनुमति दी गयी है जिनमें प्रिंट एवं इलक्ट्रोनिक मीडिया, आईटी और उससे सबंधित इकाइयां, डाटा एवं कॉल सेंटर, प्रशीतन भंडार एवं गोदाम सेवाएं, निजी सुरक्षा आदि शामिल है।