गाजियाबाद में सोसायटिओं में रिश्तेदारों के आने पर फ्लैट मालिक के बिजली और पानी काटने और ₹11000 की जुर्माने की राशि लगाने जैसे तुगलगी फैसलों पर गाजियाबाद प्रशासन में संज्ञान ले लिया है
डीएम डॉ अजय शंकर पांडेय के मुताबिक प्रशासन की ओर से इन दोनों AAO को और एक आरडब्ल्यूए को नोटिस जारी किया गया है कि आखिर किस नियम के मुताबिक AAO और आरडब्ल्यूए ने रिश्तेदार आने पर बिजली पानी काटने और जुर्माने की राशि का प्रावधान किया है इसके साथ ही डीएम ने मेरठ में रजिस्ट्रार को भी पूछा है कि क्या RWA और AAO ऐसा कर सकती है
आपको बता दें कि गाजियाबाद में गौर ग्रीन एवेन्यू के RWA, नील पदम कुंज और रिवर हाइट्स की AAO ने ऐसा तो लगी नियम बनाया था