नोएडा पिछले पाँच वर्षो के दौरान नोएड़ा ग्रेटर नोएड़ा में तमाम ऐसे बिल्डर है जिन्होंने अपने फायदे के लिए फ्लेट बॉयर्स को बिना प्रोजेक्ट को कम्प्लीट किए, बिना सुविधाओं के व बिना सबलीज रजिस्टर कराए फ्लेट पोजेशन बॉयर्स को दे दिया है जो कि ऊ० प्र० स्टाम्प एक्ट का घोर कानूनी उल्लंघन है जो कि सबकी मिलीभगत से हो रहा है जिसमें प्रमुख रूप से आम्रपाली, अंतरिक्ष, सुपरटेक, ग्रेट वेल्यू सेक्टर 107 आदि लगभग 40 बिल्डर है, फ्लेट बॉयर्स की संस्था नेफोमा का एक प्रतिनिधि मंडल सहायक महानिरीक्षक निबंध सुशील कुमार सिंह से मिला और सभी स्थिति से अवगत कराते हुए एक ज्ञापन दिया, नेफोमा अध्यक्ष अन्नू खान ने कहा कि नोएड़ा, ग्रेटर नोएड़ा प्राधिकरण रजिस्टर लीजडीड बिल्डर की में भी यह शर्त उल्लेखित है कि बिना सबलीज रजिस्टर कराए फ्लेट का पोजेशन कैसे दे दिया और प्राधिकरण के अधिकारी कहाँ थे कि कोई जांच नही की आज सरकार का करोड़ो रूपये का घाटा करा रहे है बिल्डर तो अपना मुनाफा कमा रहे एक फ्लैट 3 बार ट्रांसफर हो रहा है बिना रजिस्ट्री के उस पर बिल्डर प्रत्येक फ्लेट पर दो से तीन लाख आवंटियों से चार्ज करता है, उसके बाद भी तीन बार सर्किल रेट बढ़ गया उसका भार भी आम जनता पर ही आना है नेफोमा के अनुसार विभाग नोएड़ा, ग्रेटेर नोएड़ा के डिफाल्टर बिल्डरों के खिलाफ अतिशीघ्र कानूनी कार्यवाही करें जो कि हजारों फ्लेट बॉयर्स को पाँच छ वर्ष से झूठे वादों में फसा कर बिना रजिस्ट्री के रहने पर मजबूर किया है
सहायक महानिरीक्षक निबंध सुशील कुमार सिंह ने बताया कि हमारे हाथ कानून से बंधे है हमारा कानून 1908 से बना है तब फ्लेट या सोसाइटी नही होती थी अब वक्त के साथ एक्ट में बदलाव की जरूरत है उन्होंने आगे कहा कि हम नेफोमा के पत्र को आई जी स्टाम्प को भेजेंगे और समस्या का समाधान कैसे हो इस पर बात करेंगे, प्राधिकरण को हम समय समय पर अवगत भी कराते है व लिस्ट भी सौपी है। ज्ञापन देने में राजीव निझावन, परवेश बंशल, दिनेश ठाकुर, संजय महेश्वरी, आर०पी० खन्ना, जोगिंदर सिंह, विवेक श्रीवास्तव, आसिम खान आदि अलग अलग प्रोजेक्टो के रिप्रेजेंटेटिव सामिल रहे ।