main newsभारत

‘दूसरी शादी पर रोक धार्मिक स्वतंत्रता का हनन नहीं’

सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले में कहा कि अनुच्छेद 25 ( धार्मिक स्वतंत्रता) किसी को धार्मिक आधार पर दूसरी शादी की इजाजत नहीं देता। इससे धार्मिक आजादी का उल्लंघन नहीं होता है। कोर्ट ने पहली शादी के अस्तित्व में रहते दूसरी शादी के लिए उचित अनुमति लेने संबंधी यूपी सरकार नियमावली के विरोध में दायर याचिका की सुनवाई के दौरान ये टिप्पणी की।

यूपी सरकार के सिंचाई विभाग में कार्यरत एक मुस्लिम कर्मचारी ने दूसरी शादी के चलते अपने ऊपर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि उसके धर्म के अनुसार उसे दूसरी शादी करने का अधिकार है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने विभाग की कार्रवाई को उचित ठहराया था।

जस्टिस टीएस ठाकुर और आदर्श कुमार गोयल की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि उसे हाई कोर्ट के आदेश में परिवर्तन की कोई वजह नहीं दिखती। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 25 धार्मिक आस्था की आजादी प्रदान करता है न कि इसकी आड़ लेकर दूसरे काम करने की छूट मिल जाती है। बहुविवाह किसी भी धर्म का अंतर्निहित हिस्सा नहीं है और साथ ही अनुच्छेद 25 राज्य को एकल विवाह व्यवस्था को लागू करने का अधिकार प्रदान करता है।

न्यायालय ने जावेद बनाम हरियाणा सरकार के मामले मे व्यवस्था दी थी जिसमें कहा गया था कि अनुच्छेद 25 के तहत धार्मिक आस्था को संरक्षण प्राप्त है न कि दस्तूर को जो हो सकता है कि सामाजिक व्यवस्था, स्वास्थ्य या नैतिकता के प्रतिकूल हो।

रोने चिल्लाने से नहीं पसीजेंगे हम

सुप्रीम कोर्ट ने व्यक्तिगत रूप से पैरवी के लिए आने वाले वादियों को न्यायालय कक्ष में किसी भी प्रकार की भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करने की चेतावनी देते हुए कहा कि इस तरह का आचरण न्यायाधीशों की सोच बदलने में मददगार नहीं होगा।

चीफ जस्टिस एचएल दत्तू और न्यायमूर्ति एके सीकरी की खंडपीठ ने कहा, ‘न्यायालय कक्ष में चीखने से हमारे ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा।’ एक मामले में व्यक्तिगत रूप से पेश एक महिला अपना पक्ष रखते हुए जब चीखने लगी तो न्यायाधीशों ने उससे कहा, ‘हम आपको बहस का अवसर दे रहे हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि इसे आप घर बना दें। हम आपकी भावनाओं की खातिर अपनी सोच नहीं बदल सकते।’

NCR Khabar News Desk

एनसीआर खबर.कॉम दिल्ली एनसीआर का प्रतिष्ठित और नं.1 हिंदी समाचार वेब साइट है। एनसीआर खबर.कॉम में हम आपकी राय और सुझावों की कद्र करते हैं। आप अपनी राय,सुझाव और ख़बरें हमें mynews@ncrkhabar.com पर भेज सकते हैं या 09654531723 पर संपर्क कर सकते हैं। आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर भी फॉलो कर सकते हैं

Related Articles

Back to top button