फर्जी मुठभेड़ मामले में भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह को सीबीआई की विशेष अदालत ने क्लीन चिट दे दी है। अमित शाह पर सोहराबुद्दीन शेख और तुलसीराम प्रजापति की फर्जी मुठभेड़ में हत्या कराने और सबूत मिटाने और आपराधिक षड़यंत्र रचने जैसे कई आरोप लगे थे।
गौरतलब है कि सीबीआई ने इस मामले पर 2010 में जब अमित शाह के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की थी, जिसमें अमित शाह को गुजरात के गृह राज्यमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था।
आरोप है कि 2005 में गुजरात पुलिस की आतंकवाद निरोधी दस्ते ने सोहराबुद्दीन शेख और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर एक फर्जी मुठभेड़ में हत्या कर दी थी। गुजरात पुलिस ने कोर्ट को बताया था कि सोहराबुद्दीन के संबंध पाकिस्तान स्थिति आतंकी संगठन लश्कर ए तयबा से थे।
वहीं दूसरे मामले में भी गुजरात पुलिस पर तुलसीराम प्रजापति को भी फर्जी मुठभेड़ में मार गिराने का आरोप था। जानकारी के अनुसार तुलसीराम, सोहराबुद्दीन के फर्जी मुठभेड़ का एक अहम गवाह था। यह मामला सीबीआई की गुजरात कोर्ट से इसी साल के शुरुआत में मुंबई ट्रांसफर किया गया था।