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हाइकोर्ट से संत रामपाल के गैर जमानती वारंट

पंजाब एवं हरियाणा हाइकोर्ट ने पेशी से गैरहाजिर रहे संत रामपाल के केस में हरियाणा सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। साथ ही, हरियाणा के डीजीपी और गृह सचिव को आदेश कर किए है कि 17 नवंबर को हर हालत में रामपाल को हाइकोर्ट में पेश किया जाए।

इसके अलावा सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा गया है कि क्यों न कत्ल केस में रामपाल की जमानत रद्द कर दी जाए। गौरतलब है कि 2013 में तीन लोगों की मौत और हिंसा के मामले में संत रामपाल आरोपी हैं।

आज संत रामपाल की हाईकोर्ट में पेशी थी। त रामपाल खुद को अस्वस्थ बताकर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं और उनके साथी ढाका कोर्ट के सामने पेश हुए थे।

संत रामपाल के पेश न होने पर कोर्ट ने पुलिस को फटकार लगाई है। साथ ही, पुलिस ने संत रामपाल की गिरफ्तारी के लिए तैयारी करते हुए करीब 3,500 पुलिसकर्मी और 10 पैरामिलिट्री फोर्स की 35 कंपनियां बुला ली हैं।

रामपाल के आश्रम के बाहर समर्थकों का जमावड़ा लग गया है। हिसार में प्रशासन और संत रामपाल के अनुयायियों में टकराव होने की संभावनाएं बढ़ गई हैं।

आश्रम के अनुयायियों ने साफ कर दिया है कि संत रामपाल तक पहुंचने के लिए उनकी लाशों से गुजरना पड़ेगा। अदालत के आदेश जारी होने के बाद संत रामपाल ने सत्संग का बहाना लेकर हजारों श्रद्धालुओं को आश्रम में इकट्ठा कर लिया है।

गौरतलब है कि 2006 में स्वामी दयानंद की किताब पर गलत टिप्पणी के बाद आर्यसमाजियों और डेरा के समर्थकों के बीच जमकर झड़प हो गई थी. इस मामले में कोर्ट की कई तारीखों में संत रामपाल नहीं पहुंचे थे।

NCR Khabar News Desk

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