
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने कंपनियों के लिए अपने कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर देना अनिवार्य कर दिया है।
ईपीएफओ ने कहा है कर्मचारियों को यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर जारी करने और उन्हें रकम का भुगतान करने के लिए बैंक शाखाओं के आईएफएससी कोड समेत बैंक खाता नंबर देना जरूरी है।
नए आदेश के मुताबिक कंपनियों को 15 अक्टूबर तक कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर ईपीएफओ को मुहैया करा देना होगा। साथ ही उसे उस बैंक शाखा का आईएफएससी कोड भी देना होगा, जिसमें कर्मचारी का खाता है।
ईपीएफओ मुख्यालयों ने अपने 120 फील्ड दफ्तरों से कहा है कि वे कर्मचारियों के यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर के लिए कोर बैंकिंग की सुविधा वाला बैंक खाता नंबर मंगाएं।ईपीएफ स्कीम, 1952 को पूरी तरह लागू करने के� लिए नियोक्ताओं की ओर से कर्मचारियों का बैंक अकाउंट नंबर मुहैया कराना जरूरी है। बैंक खाता नंबर होने से पीएफ की सदस्यता खत्म होने की स्थिति में कर्मचारी को भुगतान किया जा सकेगा।
ईपीएफओ के सेंट्रल प्रॉविडेंट फंड कमिश्नर के.के. जालान ने कहा है कि इन निर्देशों से संगठन के लिए कर्मचारियों का बैंक खाता नंबर हासिल करना आसान हो जाएगा। यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर मुहैया कराने के लिए यह कवायद कारगर साबित होगी।
इस समय ईपीएफओ के पास 1.80 करोड़ कर्मचारियों के बैंक खातों का ब्योरा है। लगभग 86.9 लाख कर्मचारियों का पैन है और 28.2 लाख कर्मचारियों का आधार नंबर।
ईपीएफओ ने यूनिवर्सल पीएफ अकाउंट नंबर जारी करने की प्रक्रिया इस साल जुलाई में शुरू कर दी थी। इसके तहत उसने पीएफ सब्सक्राइवर्स के बैंक अकाउंट नंबर, पैन, आधार नंबर और केवाईसी मंगाने शुरू कर दिए थे। इससे पीएफ सर्विस की डिलीवरी में और सुधार की उम्मीद है।