नई दिल्ली। केंद्र सरकार आत्महत्या की कोशिश को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की योजना बना रही है। इसके लिए आईपीसी में बदलाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। केंद्रीय गृहराज्य मंत्री किरण रिजिजू ने मंगलवार को जानकारी दी कि इसके लिए सरकार आईपीसी की धारा 309 को खत्म कर सकती है।
किरण रिजिजू ने मंगलवार को लोकसभा में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि वर्तमान में मृत्युदंड की सजा को समाप्त करने के लिए मंत्रालय द्वारा भारतीय दंड संहिता, 1860 में संशोधन का कोई प्रस्ताव नहीं है।
एक सवाल के लिखित जवाब में गृहराज्य राज्यमंत्री ने कहा कि विधि आयोग ने मई 2014 में अपनी वेबसाइट पर परामर्श पत्र पोस्ट कर मौत की सजा को लेकर लोगों से सुझाव और टिप्पणियां मांगी थीं। रिजिजू ने कहा कि जल्द सुनवाई और जांच व मुकदमे की कार्रवाई में तेजी के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की विभिन्न धाराओं में पहले से ही बदलाव किए गए हैं। इसके अलावा, समयबद्ध सजा और जल्द न्याय सुनिश्रि्वत करने के लिए 2008 में सीआरपीसी की धाराओं में भी संशोधन किए गए हैं।
किरण रिजिजू ने कहा कि जब तक सभी गवाहों से पूछताछ पूरी नहीं हो जाती तब तक प्रतिदिन सुनवाई के लिए आपराधिक कानून के तहत धारा 309 में संशोधन किया गया है।