फिर एक बार सुपरटेक बिल्डर ने नॉएडा एक्सटेंशन के फ्लैट खरीदारों को असमंजस की स्थिति में डाल दिया है | ग्रेटर नॉएडा वेस्ट के सुपरटेक बिल्डर के तमाम प्रोजेक्ट के फ्लैट खरीदारों ने नेफोवा के पास ये शिकायत दर्ज करायी है कि बिल्डर उनसे सात दिन के अन्दर यू. पी. अपार्टमेंट एक्ट के तहत ‘फॉर्म बी’ पर sign मांग रहे है , जबकि ‘फॉर्म बी’ को बिल्डर की तरफ से संशोधित कर के निम्न बातें अलग से जोड़ दी गयी है |
“I hereby give my consent in terms of Uttar Pradesh Apartment (Promotion of Construction , Ownership & Maintenance) Act, 2010 to M/s Supertech Limited or any of its SPV executing the project named above to make additions and/or alterations in the project subject to the approval of the competent authority”
ओरिजिनल फॉर्म –बी में ऐसा कुछ भी उल्लेख नहीं है | यू. पी. अपार्टमेंट एक्ट के तहत बिल्डर को पहले ‘फॉर्म ए’ अपने सारे खरीदारों को उपलब्ध करना होता है जिसमे प्रोजेक्ट सम्बन्धी तमाम जानकारियाँ नीहित होती है | जबकि सुपरटेक ने ऐसा कोई फॉर्म उपलब्ध नहीं कराया | अब बिल्डर सीधा फॉर्म बी बायर्स से भरवा रहा वो भी सात दिन के अन्दर | और वो भी फॉर्म बी को मनमाने तरीके से एडिट करने के बाद | इससे साफ़ तौर पर सुपरटेक के नापाक इरादों का पता चलता है कि कैसे वह फ्लैट खरीदारों के साथ धोखाधड़ी करने को आमादा है | फ्लैट खरीदार काफी दुविधा में है कि आखिर बिल्डर ऐसा क्यों करवा रहा |
इसी के मद्देनज़र नेफोवा के प्रतिनिधि सुपरटेक के तमाम फ्लैट खरीदारों के साथ कल शनिवार 10 मई को 11 बजे दिन में सुपरटेक के नॉएडा स्थित ऑफिस पहुंचकर बिल्डर से फॉर्म बी के मुद्दे पर सवाल करेंगे और उनकी मंशा स्पष्ट करने की मांग करेंगे | नेफोवा और तमाम फ्लैट खरीदारों का ये मानना है कि साफ़ तौर पर ये धोखाधड़ी का मामला है | इसकी शिकायत GNIDA में भी दर्ज करायी जाएगी | साथ ही नेफोवा सभी फ्लैट खरीदारों को ये हिदायत देगी कि जबतक बिल्डर पहले फॉर्म ए मुहैया नहीं करता है और फॉर्म बी की ओरिजिनल कॉपी नहीं देता है , तबतक कोई फ्लैट खरीदार एडिटेड फॉर्म बी पर sign कर नहीं देगा |