नई दिल्ली। अब 10 साल से अधिक उम्र के बच्चे भी बचत खाता खुलवा सकेंगे। रिजर्व बैंक ने वित्ताीय समावेश को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत ऐसे खातों को लेकर दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके तहत 10 साल से अधिक उम्र के नाबालिग भी अपने बैंक खातों का खुद परिचालन कर सकेंगे।
अब तक इस उम्र के बच्चों के खाते खोलने के लिए उनके साथ अभिभावक के रूप में मां का नाम भी रखना होता था। इन दिशानिर्देशों में संशोधन करते हुए रिजर्व बैंक ने कहा है कि सभी नाबालिग अब बचत-मियादी या आवर्ती जमा खाता अपने प्राकृतिक अभिभावक या कानूनी तौर पर नियुक्त अभिभावक के जरिये खोल सकेंगे। ऐसे नाबालिग जो कि 10 साल के हो चुके हैं, उन्हें स्वतंत्र रूप से बचत खाता खोलने और उसका संचालन करने की अनुमति होगी।