दिल्लीराजनीति

सूचना न देने वाले सचिव पर 25 हजार जुर्माना

नई दिल्ली,  मुख्य सूचना आयुक्त (सीआइसी) ने आदेश न मानने वाले दिल्ली परिवहन विभाग के सचिव पर 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। आयुक्त ने सचिव को एक आरटीआइ आवेदक को विभाग का कंट्रोल रूम व कागजात दिखाने का आदेश दिया था, लेकिन उन्होंने इसे अनसुना कर दिया।

गैर सरकारी संगठन न्यायभूमि के सचिव राकेश अग्रवाल ने मार्च, 2011 में दिल्ली में सवारी ढोने वाले ऑटोरिक्शा में जीपीएस यंत्र लगाने के संबंध में सूचना मांगी थी। साथ ही सरकार के इस प्रस्ताव पर अब तक हुई प्रगति जांचने के लिए विभाग का कंट्रोल रूम व जरूरी कागजात देखने की छूट भी मांगी थी। पर उन्हें सूचना नहीं दी गई। इस पर उन्होंने सूचना आयोग में अपील दायर की। आयोग ने तत्कालीन सीपीआइओ व वर्तमान में राज्य परिवहन प्राधिकरण के सचिव मोहिंदर सिंह पर 25 हजार का जुर्माना लगाया। जुर्माने की रकम अफसर के वेतन से पांच हजार की किश्तों में पांच बार में काटी जाएगी।

NCR Khabar News Desk

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