बिहार में मुजफ्फरपुर की एक अदालत ने बिहार के लोगों को बलात्कारी कहने के आरोप में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया है।
उन्हें निजी तौर पर अदालत के सामने हाजिर होने को कहा गया है। मुजफ्फरपुर के चीफ ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट एसपी सिंह ने ठाकरे के खिलाफ वारंट जारी किया और मुंबई पुलिस कमिश्नर को ठाकरे को 12 नवंबर से पहले कोर्ट में पेश करने का निर्देश दिया।
चीफ ज्यूडीशियल मजिस्ट्रेट ने ठाकरे के खिलाफ यह निर्देश वकील सुधीर ओझा ओर से दायर मुकदमे के बाद जारी किया।
ओझा का कहना था कि इस साल 8 जनवरी को दिल्ली गैंगरेप कांड और एक बच्ची से बलात्कार के मामले में बिहार के दो लोगों की गिरफ्तारी के बाद ठाकरे ने राज्य के लोगों को बलात्कारी कहा था। इस अदालत ने 28 जून को भी ठाकरे को अपने सामने पेश होने को कहा था।