आसाराम की जमानत अर्जी कोर्ट ने खारिज की दी है अभी तक आ खबरों के अनुसार आसाराम १५ सितम्बर तक जेल मैं ही रहना पड़ेगा कोर्ट ने अभियोजन पक्ष की दलील स्वीकार कर ली है। अभियोजन पक्ष ने कहा था कि आसाराम को जमानत दी जाती है तो वे केस को प्रभावित कर सकते हैं। आसाराम के वकील ने कहा है कि कोर्ट के फैसले को देखने के बाद वे उच्च न्यायलय में जा सकते हैं।
वहीं, जोधपुर के डीसीपी अजय पाल लांबा को धमकी भरा खत भेजा गया है। यही नहीं मामले को दबाने के लिए आसाराम समर्थकों ने घूस की पेशकश भी की है। सरकारी वकील आनंद पुरोहित ने बुधवार सुबह आसाराम की बेल का विरोध करते हुए भी इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि अगर आसाराम को जमानत पर छोड़ा जाता है, तो वह मामले को प्रभावित कर सकते हैं।