नई दिल्ली कालकाजी में एनआरआइ अनमोल सरना की हत्या मामले में समलैंगिक का भी एक नया एंगल सामने आया है। अनमोल के परिजनों को शक है कि इस वजह से भी उसकी हत्या की गई हो। उन्होंने इस बात से कालकाजी थाना पुलिस को अवगत करा दिया है। बुधवार रात पुलिस ने अनमोल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसके परिजनों को सौंप दी। रिपोर्ट में हत्या का कारण सिर में लगी गंभीर चोट बताया गया है। उसके प्राइवेट पार्ट में भी गंभीर चोट पहुंचाने की बात कही गई है, जिसके आधार पर परिजनों ने घटना के पीछे समलैंगिकता का शक जताया है।
उधर, मामले में पुलिस ने एक ड्रग्स डीलर को हिरासत में ले लिया है। अनमोल की सगी मौसी मीनू गुलियानी ने मीडिया को दिए बयान में आरोप लगाया है कि प्रतिबंधित एलएसडी ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए अनमोल के चार दोस्तों शिवांग उर्फ चिकी गंभीर, माधव भंडारी, रिद्म गिरहोत्र व प्रणिल साह में से एक के बारे में उन्हें समलैंगिक होने की जानकारी मिली है। उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि दो साल पहले दिल्ली के एक नामी स्कूल में पढ़ाई के दौरान वह स्कूल के बाथरूम में एक छात्र के साथ गलत हरकत करते पकड़ा गया था। घटना के बाद स्कूल प्रशासन ने उसे स्कूल से निकाल दिया था।
पुलिस सूत्रों की मानें तो ड्रग्स लेने के आरोप में गिरफ्तार किए गए शिवांग व माधव से पूछताछ के आधार पर पुलिस ने मंगलवार देर रात इंदिरापुरम के शक्ति खंड से एक ड्रग्स डीलर को हिरासत में ले लिया है। उससे अभी पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा कि इसी से इन लोगों ने एलएसडी ड्रग्स खरीदा था। इससे पूछताछ कर पुलिस ड्रग्स कारोबार के सरगना तक पहुंचने की कोशिश कर रही है। इसलिए अभी ड्रग्स डीलर के नाम का खुलासा नहीं किया गया है। मामले में डीसीपी दक्षिण पूर्वी जिला पी करुणाकरन का कहना है मामले में सभी पहलुओं को ध्यान में रख कर जांच की जा रही है।
शिवांग-माधव को जेल भेजा:-
साकेत कोर्ट के महानगर दंडाधिकारी दीपक वासन की अदालत ने आरोपी शिवांग गंभीर व माधव भंडारी को 30 सितंबर तक के लिए न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। दोनों मृतक छात्र के दोस्त हैं। दो दिन की रिमांड की अवधि खत्म होने के बाद बृहस्पतिवार को उन्हें अदालत में पेश किया गया था। वहीं अदालत ने आरोपी शिवांग व माधव की जमानत की अर्जियों पर सुनवाई शुक्रवार तक के लिए टाल दी है। पुलिस ने अदालत को बताया कि अब इनसे पूछताछ की जरूरत नहीं है। ऐसे में इनको जेल भेज दिया जाए। पूर्व में अदालत ने मामले में 17 सितंबर को ही आरोपी प्रणिल साह, रिद्म गिरहोत्र, सुरेंद्र बाली व नरेश मिश्र को न्यायिक हिरासत के तहत 30 सितंबर तक जेल भेज दिया था।