अपना ग्राहक जानो (केवाईसी) और मनी लॉंड्रिंग संबंधी नियमों के उल्लंघन पर भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई), पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी), आंध्र बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, ड्यूश बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक और येस बैंक समेत 22 बैंकों पर 49.5 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
रिजर्व बैंक की मुख्य महाप्रबंधक अल्पना किलावाला की तरफ से बैंक की वेबसाइट पर जारी नोटिस के अनुसार बरक्लेज बैंक पीएनबी परीबास, सिटी बैंक, रॉयल बैंक ऑफ स्कॉटलैंड (आरबीएस), स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, स्टेट बैंक ऑफ पटियाला और द बैंक ऑफ टोक्यो-मित्सुबिशी यूएफजे लिमिटेड को चेतावनी पत्र जारी किए गए हैं।
सार्वजनिक क्षेत्र के एसबीआई, इंडियन ओवरसीज बैंक, केनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ बड़ौदा पर तीन-तीन करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
निजी क्षेत्र के फेडरल बैंक पर भी तीन करोड़ रुपये की पेनाल्टी लगाई गई है।
रिजर्व बैंक ने आंध्र बैंक पर ढाई करोड़ रुपये, ड्यूश बैंक एजी पर एक करोड़, डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक पर एक करोड़ और धनलक्ष्मी बैंक पर दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसके अलावा आईएनजी वैश्य बैंक पर डेढ़ करोड रुपये, जम्मू एंड कश्मीर बैंक पर ढाई करोड़, कोटक महिंद्रा बैंक पर डेढ़ करोड, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स पर दो करोड़, पंजाब एंड सिंध बैंक और पीएनबी पर ढाई-ढाई करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
लक्ष्मी विलास बैंक पर ढाई करोड़, रत्नाकर बैंक पर 50 लाख, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया पर ढाई करोड़, विजय बैंक और येस बैंक पर दो-दो करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है।