16 दिसंबर की रात चलती बस में गैंगरेप की शिकार ‘मुनिया’ के शरीर को दरिंदों ने जानवरों की तरह दांतों से काटा था।
सोमवार को अदालत में गवाह ने बताया कि पीड़िता के शरीर पर जो काटने के निशान थे, वे राम सिंह और अक्षय के दांतों से मिलते हैं।
साकेत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश खन्ना के सामने दंत विशेषज्ञ ने बताया कि युवती के शरीर पर दांतों से काटने के निशान पाए गए थे।
उनको और अभियुक्तों के दांतों का मिलान करने पर वे निशान राम सिंह और अक्षय के दांतों के निकले। राम सिंह के दांतों के निशान तो कन्फर्म हैं जबकि अक्षय के मामले में वो निश्चत नहीं हैं।
बचाव पक्ष के अधिवक्ता वीके आनंद ने कहा कि गवाह ने अक्षय के मामले में संभवत: का प्रयोग किया है। अत: उसकी गवाही से विश्वनीय नहीं माना जा सकता।
गवाह ने कहा कि युवती के शरीर पर जो निशान पाए गए हैं, वे दांतों से काटने पर बनते हैं। इसमें किसी और बात की संभावना कम है।
अदालत ने तिहाड़ जेल प्रशासन को राम सिंह की मृत्यु संबंधी रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया।
साकेत स्थित फास्ट ट्रैक कोर्ट के न्यायाधीश योगेश खन्ना के समक्ष मुकेश और अक्षय के अधिवक्ता वीके आनंद ने आरोप लगाया कि जेल में राम सिंह की मौत मामले में अदालत ने 11 मार्च को रिपोर्ट तलब की थी। जो अभी तक दाखिल नहीं की गई है।
अदालत ने उनके आग्रह को स्वीकार कर जेल प्रशासन को रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश दिया है।
वहीं, अधिवक्ता एपी सिंह ने अदालत में बताया कि तबीयत खराब होने के कारण विनय को पेश नहीं किया जा सका। अक्षय को भी बुखार है, लेकिन जेल प्रशासन उचित चिकित्सा प्रदान नहीं करवा रहा।
इस पर अदालत ने जेल प्रशासन को विनय व अक्षय को जेल डिस्पेंसरी में उचित चिकित्सा प्रदान करने का निर्देश दिया है।


