नई दिल्ली। हाईकोर्ट ने दो वकीलों की पुलिस पिटाई के मामले को गंभीरता से लिया है। इस संबंध में अदालत ने क्षेत्रीय पुलिस उपायुक्त, गीता कॉलोनी थानाध्यक्ष और सीबीआई को नोटिस जारी करके जवाब तलब किया है। न्यायमूर्ति सुनील गौड़ ने संबंधित पुलिस उपायुक्त को पूरे मामले की जांच करवाकर रिपोर्ट दाखिल करने को कहा है। वहीं, सीबीआई को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्यों न मामले की जांच उसे सौंप दी जाए।
पीड़ित वकील निखिल मेहता और मिलन मल्होत्रा हाईकोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं। दोनों की ओर से हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एएस चंडियोक सहित पूरी बार एसोसिएशन के सदस्य पेश हुए। अधिवक्ता चंडियोक ने अदालत को बताया कि दोनों वकील 2 मई की रात करीब 2.30 एक समारोह से गीता कॉलोनी स्थित घर पहुंचे थे। एक वकील अपनी कार से दूसरे को उसके घर छोड़ने गया था और वे वहां कुछ देर खड़े होकर बातचीत कर रहे थे। इस दौरान गीता कॉलोनी थानाध्यक्ष विवेक त्यागी दो पुलिसकर्मियों के साथ पेट्रोलिंग करते हुए पहुंचे और उनसे वहां खड़े होने के बारे में पूछताछ करने लगे। अधिवक्ता निखिल का आरोप है कि थानाध्यक्ष ने गाली गलौच की और आपत्ति करने पर दोनों वकीलों को पीटकर थाने ले गए। दोनों को गैरकानूनी रूप से हिरासत में रखा गया।