वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों में गिरफ्तार किए गए नेटवर्क मार्केटिंग करने वाली कंपनी एमवे इंडिया के चेयरमैन और दो निदेशकों को मंगलवार को स्थानीय अदालत ने सशर्त जमानत दे दी।
कलपेट्टा न्यायिक प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट एन. रविकृष्णन ने कंपनी के तीनों अधिकारियों को सशर्त जमानत दे दी। इसमें जांच अधिकारियों द्वारा जरूरत पर कभी भी बुलाए जाने पर उपस्थित होने की शर्त शामिल है।
इससे पहले, सोमवार को अदालत ने तीनों आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। एमवे इंडिया के चेयरमैन एवं सीईओ विलियम एस. पिंकने और निदेशक संजय मल्होत्रा व अंशु बुद्धराजा को वायनाड पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने धोखाधड़ी के तीन मामलों में गिरफ्तार किया था।
वहीं, एमवे इंडिया ने जारी प्रेस विज्ञप्ति में कहा है कि कंपनी को भारतीय कानूनी और न्यायिक व्यवस्था पर भरोसा है। साथ ही कंपनी ने विश्वास जताया है कि केरल में जांच और कानूनी प्रक्रिया पूरी होने पर परिणाम उसके पक्ष में आएगा। दूसरी ओर, उद्योग संगठन फिक्की ने एमवे इंडिया के चेयरमैन एवं सीईओ के गिरफ्तारी की निंदा की है।
फिक्की का कहना है कि प्राइज चिट एंड मनी सर्कुलेशन योजनाएं (प्रतिबंधित) अधिनियम: 1978 के तहत एमवे सीईओ की गिरफ्तारी अनुचित है। संगठन का मानना है कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को इस अधिनियम से अलग कर देना चाहिए।